केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक सामान्य दिशानिर्देश जारी किया है।
हालांकि, यह भी कहा कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से जोन तय कर सकती हैं और रियायतें दे सकती हैं।
इस मुद्दे पर वर्तमान में गुजरात सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। यह देखा जाना बाकी है कि राज्य सरकार लॉकडाउन 4.0 पर अपने दिशानिर्देशों में क्या घोषणा करेगी।.
Live Lock down 4.0 Update : गुजरात सरकार बड़ा फैसला
गुजरात में सिर्फ दो जोन होंगे
कन्टेनमेंट जोन
नॉन - कन्टेनमेंट जोन
सार्वजनिक रूप से थूकने और मास्क ना पहनने के लिए 200 का जुर्माना
स्कूटर और रिक्शा छूट मिलेगी। (अहमदाबाद और सूरत को छोड़कर)
N95 मास्क अमूल पार्लर पर कुछ दिनों में 65 में और थ्री लेयर मास्क 5 रुपये में मिलेंगे
कन्टेंटमेंट जोन के नियम
राज्य सहमति के बाद कन्टेंटमेंट क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बसें एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगी। कन्टेंटमेंट और बफर जोन रेड और ऑरेंज ज़ोन के अंदर बनाए जाएंगे। राज्य के जिला अधिकारी तय कर सकेंगे। कन्टेंटमेंट में आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इन-हाउस सर्विलांस से कंट्रक्शन ज़ोन में मौजूद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर नज़र रखी जाएगी। 50 लोगों को शादी में जाने की अनुमति है और 20 लोगों को मौत में शामिल होने की अनुमति है। डायमंड फैक्ट्री को लूम्स फैक्ट्री में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ चालू किया जाएगा।
कन्टेंटमेंट ज़ोन
मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की रियायत क्षेत्र में नहीं दी जाएगी।
रेस्तरां केवल कैंटीन जोन में होम डिलीवरी के उद्देश्य से खुले होंगे।
नॉन कन्टेंटमेंट ज़ोन
लॉकडाउन 4 पर आज दिशानिर्देश की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि राज्य में कन्टेंटमेंट ज़ोन के आलावा विस्तार में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक व्यापार की अनुमति होगी।
पान-मसाले की दुकानें खोलने के लिए मजदूरी रखी गई है। बाल सैलून खोले जा सकते हैं पान-मसाला की दुकानें अहमदाबाद के पश्चिमी भाग में खोली जाएंगी। अहमदाबाद और सूरत को छोड़कर सभी शहरों में ऑटो रिक्शा शुरू किए जाएंगे।
कन्टेंटमेंट ज़ोन के आलावा विस्तार में सुबह 8 से शाम 3 बजे तक अनुमति होगी।
एक रिक्शा में अधिकतम 2 यात्री बैठ सकते हैं। इसके अहमदावाद के आलावा राज्य में एसटी बसें फिर से चलेंगी।
गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दी गई है। मेडिकल स्टाफ को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति है।
कोरोना में देश भर में 5 जोन
राज्य सरकार अब यह तय कर सकेगी कि कौन सा क्षेत्र रेड , ऑरेंज और हरे ग्रीन ज़ोन में है। इस के आलावा दो और जोन है कन्टेनमेंट जोन और बफर जोन
कोई भी कदम उठाने से पहले Official Notification जरूर पढ़े
Note :
Be sure to consult a doctor before adopting any health tips. Because no one knows better than your doctor what is appropriate or how appropriate according to your body
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