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गुजरात सरकार बड़ा फैसला : पान-मसाला की दुकानें खुलेंगी , रुपानी की पूरी घोषणा अभी जाने



देश में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण, केंद्र सरकार ने Live Lockdown 4.0 Update एक गाइडलाइन जारी किया है।


यह घोषणा की गई है कि लॉकडाउन 4.0 को 31 मई तक पूरे देश में लागू किया जाएगा।

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केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक सामान्य दिशानिर्देश जारी किया है।

हालांकि, यह भी कहा कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से जोन तय कर सकती हैं और रियायतें दे सकती हैं।
इस मुद्दे पर वर्तमान में गुजरात सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। यह देखा जाना बाकी है कि राज्य सरकार लॉकडाउन 4.0 पर अपने दिशानिर्देशों में क्या घोषणा करेगी।.

Live Lock down 4.0 Update : गुजरात सरकार बड़ा फैसला

गुजरात में सिर्फ दो जोन होंगे
  1. कन्टेनमेंट जोन
  2. नॉन - कन्टेनमेंट जोन
  • सार्वजनिक रूप से थूकने और मास्क ना पहनने के लिए 200 का जुर्माना
  • स्कूटर और रिक्शा छूट मिलेगी। (अहमदाबाद और सूरत को छोड़कर)
  • N95 मास्क अमूल पार्लर पर कुछ दिनों में 65 में और थ्री लेयर मास्क 5 रुपये में मिलेंगे

कन्टेंटमेंट जोन के नियम

राज्य सहमति के बाद कन्टेंटमेंट क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बसें एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगी। कन्टेंटमेंट और बफर जोन रेड और ऑरेंज ज़ोन के अंदर बनाए जाएंगे। राज्य के जिला अधिकारी तय कर सकेंगे। कन्टेंटमेंट में आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इन-हाउस सर्विलांस से कंट्रक्शन ज़ोन में मौजूद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर नज़र रखी जाएगी।
50 लोगों को शादी में जाने की अनुमति है और 20 लोगों को मौत में शामिल होने की अनुमति है।
डायमंड फैक्ट्री को लूम्स फैक्ट्री में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ चालू किया जाएगा।

कन्टेंटमेंट ज़ोन

मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की रियायत क्षेत्र में नहीं दी जाएगी।

रेस्तरां केवल कैंटीन जोन में होम डिलीवरी के उद्देश्य से खुले होंगे।

नॉन कन्टेंटमेंट ज़ोन

लॉकडाउन 4 पर आज दिशानिर्देश की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि राज्य में कन्टेंटमेंट ज़ोन के आलावा विस्तार में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक व्यापार की अनुमति होगी।

पान-मसाले की दुकानें खोलने के लिए मजदूरी रखी गई है।
बाल सैलून खोले जा सकते हैं
पान-मसाला की दुकानें अहमदाबाद के पश्चिमी भाग में खोली जाएंगी।
अहमदाबाद और सूरत को छोड़कर सभी शहरों में ऑटो रिक्शा शुरू किए जाएंगे।

कन्टेंटमेंट ज़ोन के आलावा विस्तार में सुबह 8 से शाम 3 बजे तक अनुमति होगी।

एक रिक्शा में अधिकतम 2 यात्री बैठ सकते हैं। इसके अहमदावाद के आलावा राज्य में एसटी बसें फिर से चलेंगी।

गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दी गई है। मेडिकल स्टाफ को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति है।

कोरोना में देश भर में 5 जोन

राज्य सरकार अब यह तय कर सकेगी कि कौन सा क्षेत्र रेड , ऑरेंज और हरे ग्रीन ज़ोन में है। इस के आलावा दो और जोन है कन्टेनमेंट जोन और बफर जोन

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होटल / रेस्तरां में होम डिलीवरी की छूट दी गई है

केंद्र सरकार ने देशभर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का निर्देश दिया है

Gujarat सरकार के सामान्य दिशानिर्देश

कन्टेंटमेंट ज़ोन क्या नहीं खुलेगा

  • स्कूल कॉलेज,
  • स्पा, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग सेंटर
  • रेस्तरां भोजन पहुचना खुलेगा
  • पैन पार्लर बंद हो जाएगा
  • जिम, स्विमिंग पूल, पार्क बंद रहेंगे
  • धार्मिक-सामाजिक-राजनीतिक सभाएं बंद होंगी
  • जिम बंद किया जाएगा।


नॉन कन्टेंटमेंट ज़ोन क्या खोल सकता है

  • बैंक - ए.टी.एम.
  • किराने का सामान
  • मेडिकल की दुकान
  • बस सेवा - शर्तों के साथ
  • सब्जियां
  • भोजन पहुचना
  • पान-मसाले की दुकानें खोलने
  • बाल सैलून खोले जा सकते हैं
सेवा और विवरण नॉन कंटेनमेंट क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र
रेल और हवाई यात्रा, राज्यों के बीच सड़क यात्रा NO NO
स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लास और शैक्षिक संस्थान NO NO
अहमदाबाद के पश्चिमी भाग में व्यापार, दुकानें (जैसा कि ऑड ईवन के अनुसार) YES NO (पूर्वी क्षेत्र)
एक-एक दिन में 50-50% दुकानें खुली रहेंगी (5 से अधिक नहीं) YES NO
सब्जियां, दूध, दवाई (सुबह 8 से 3) YES YES
पान-मसाला, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर YES NO
जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, गार्डन, मनोरंजन पार्क आदि। NO NO
मॉल और मॉल की दुकानें, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स NO NO
स्ट्रीट वेंडर (सब्जी परियों को छोड़कर) NO NO
धार्मिक स्थल और धार्मिक गतिविधियाँ NO NO
सूरत में हीरा और कपड़ा उद्योग YES NO
एसटी बस सेवा (अहमदाबाद को छोड़कर) YES NO
एएमटीएस और अन्य सिटी बस, निजी बस NO NO
शाम 7 से 7 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलना NO NO
अस्पताल / ओपीडी YES YES
साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा (2 + 1), टैक्सी YES NO
अहमदाबाद और सूरत में ऑटो रिक्शा NO NO
कैब, टैक्सी (1 + 2) YES NO
निजी कार (2 + 1), दो पहिया वाहन (एक सवारी) YES NO
प्राइवेट ऑफिस (33% स्टाफ) YES NO
रेस्तरां होम डिलीवरी केवल (हेल्थ कार्ड के साथ) YES NO
माल वाहक ट्रक YES YES
विवाह में 50 और मृत्यु में 20 YES YES
हीरे के कारखाने का 50% स्टाफ, लूम्स का कारखाना 50% स्टाफ YES NO
सार्वजनिक पुस्तकालय (60% क्षमता) YES NO
सिटी विस्तार के बाहर ढाबा YES NO
10 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और एक गर्भवती महिला से बाहर निकलें NO NO
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग, मनरेगा, खाद्य प्रसंस्करण, ईंट उत्पादन YES NO
मरम्मत की दुकानें, गैरेज, कार्यशालाएं और सर्विस स्टेशन YES NO

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इस मामले को लेकर गुजरात में सरकार की हाई पावर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है।

थोड़ी देर में मुख्यमंत्री रूपाणी गुजरात की लॉकडाउन 4 को लेकर नियम का एलान

सभी छूटे गुजरात में मंगलवार से लागू हो सकती है.

OFFICIAL NOTIFICATION : Click Here

आवश्यक सूचना :-

कोई भी कदम उठाने से पहले Official Notification जरूर पढ़े


Note :

Be sure to consult a doctor before adopting any health tips. Because no one knows better than your doctor what is appropriate or how appropriate according to your body


rashi par thi jano patner no nature

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