सिर्फ 3 रुपये खर्च कर आप अपना सामान बैंक लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं

फिलहाल, उदयपुर में Bank Locker बैंक लॉकरों में नोटों को दीमक लगने का मामला सामने आया है। ऐसे में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। अधिकांश आम जनता, कंपनियों, साझेदारी फर्मों, लिमिटेड कंपनियों, संघों और क्लबों को Bank Locker Service बैंक लॉकर सेवाएं प्रदान करते हैं। वे इसमें सोने-हीरे के आभूषण, रुपये, जरूरी दस्तावेज आदि रखते हैं। लॉकर के संबंध में आरबीआई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्तमान में अधिकांश बैंक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ग्राहकों को शाखा में बुला रहे हैं। उन्हें यह काम 31 दिसंबर 2023 तक निपटाना है।

सिर्फ 3 रुपये खर्च कर आप अपना सामान बैंक लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं



PNB के संशोधित लॉकर समझौते के अनुसार, कोई हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, ड्रग्स या कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं रखी जा सकती है। ऐसा कोई भी सामान ले जाना भी प्रतिबंधित है जो बैंक या उसके ग्राहकों के लिए जोखिम पैदा कर सकता हो।

इन वस्तुओं को बैंक लॉकर में नहीं रखा जा सकता है

SBI एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, बैंक लॉकर संशोधन नियमों के अनुसार बैंक लॉकर का उपयोग केवल वैध लेनदेन के लिए किया जा सकता है। आभूषण, दस्तावेज और धन या मुद्रा रखने के लिए पीएनबी के संशोधित लॉकर समझौते के अनुसार, कोई भी हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स या कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं रखी जा सकती है। ऐसा कोई भी सामान ले जाना भी प्रतिबंधित है जो बैंक या उसके ग्राहकों के लिए जोखिम पैदा कर सकता हो। PNB पीएनबी के लॉकर समझौते के अनुसार, रसायन, हथियार, विस्फोटक, खराब होने वाली वस्तुएं, मादक पदार्थ और ऐसी अन्य खतरनाक, अवैध वस्तुओं को सुरक्षित बैंक लॉकर में रखने की अनुमति नहीं है।

बैंक लॉकर में किस तरह का सामान रखा जा सकता है?

Kotak Mahindra Bank कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, कागज या अन्य सामान को दीमक से बचाने के लिए आप एयर-टाइट प्लास्टिक बैग या पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लंबे समय तक टिकाऊपन के लिए कागजी दस्तावेज़ों को लेमिनेट करवा सकते हैं। आभूषणों को प्लास्टिक के डिब्बे में रखा जा सकता है जो लॉकर में फिट हो जाता है। फिलहाल बाजार में 200 से 250 रुपये में 100 पीस एयर-टाइट प्लास्टिक पाउच आसानी से मिल जाते हैं। जिसके मुताबिक 1 पीस की कीमत ढाई रुपये मानी जा सकती है।

आप लॉकर में क्या रख सकते हैं?

दस्तावेज़, जन्म प्रमाण पत्र, बचत बांड, बीमा पॉलिसी, अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है उन्हें लॉकर में रखा जा सकता है।

बैंक कब उत्तरदायी होगा?

यदि बैंक कर्मचारी की लापरवाही, गलती या धोखाधड़ी के कारण लॉकर को कोई नुकसान होता है, तो बैंक लॉकर के किराए का 100 गुना मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। यानी अगर लॉकर का किराया 2000 रुपये है तो बैंक 2000 रुपये का 100 गुना यानी 2,00,000 देगा।
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