तीन महीने का चार्ज देकर एक साल का PUC प्रमाणपत्र प्राप्त करें

PUC Certificate: चाहे आप कार में सवार हों या बाइक पर, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और RC के साथ, आपके पास वाहन प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) भी होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपके पास गाड़ी चलाते समय प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं है तो आपको कड़ी सजा दी जाएगी। जुर्माने के साथ-साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। लाइसेंस निलंबित होने के साथ, आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

तीन महीने का चार्ज देकर एक साल का PUC प्रमाणपत्र प्राप्त करें





दिल्ली परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि अगर वाहन मालिक वैध PUC प्रमाण पत्र के बिना पकड़े जाते हैं, तो कार्रवाई में छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। दिल्ली में ही अगर अन्य जगहों पर प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए समय-समय पर अपनी कार या बाइक के प्रदूषण प्रमाणपत्र की जांच करें और समय आने पर नया प्रमाणपत्र जारी करवाएं। और अपने वाहनों को वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के साथ ही चलाएं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, CNG या LPG पर चलने वाले वाहनों सहित प्रत्येक वाहन के पास एक वैध PUC प्रमाणपत्र होना चाहिए।

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कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के लिए वाहनों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के बाद, प्रदूषण परीक्षण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। दिल्ली में अब प्रदूषण प्रमाणपत्रों को रीयल टाइम बनाया जाता है. अब आपको प्रदूषण की जांच करते समय अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा। यह मोबाइल नंबर वाहन पंजीकरण डेटाबेस से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आपके प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है, आपके मोबाइल नंबर पर एक संदेश आना शुरू हो जाता है दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा 900 से अधिक पंजीकृत प्रदूषण परीक्षण केंद्र हैं।

एक साल के लिए बनाएं PUC प्रमाणपत्र

पहले वाहनों का प्रदूषण के लिए तीन महीने परीक्षण किया जाता था, लेकिन अब इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। खास बात यह है कि एक साल के प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना होगा। आप तीन महीने के प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए भुगतान किए गए समान शुल्क के लिए एक साल का प्रमाणपत्र ले सकते हैं। 70 रुपये में दोपहिया और 100 रुपये में कार प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

ध्यान रहे कि एक साल का PUC प्रमाण पत्र केवल BS-IV और उससे ऊपर के वाहनों के लिए ही मान्य होता है। इससे पहले वाहनों के लिए केवल 3 महीने का PUC प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और अब PUC प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन बनाए जा सकते हैं।

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