गिफ्ट सिटी में शराब पीने की गाइडलाइन ! ये लोग ही पि सकते है

 गिफ्ट सिटी में कौन शराब पी सकता है और कौन नहीं, सरकार ने 17 नियमों और दिशानिर्देशों की घोषणा की है

गिफ्ट सिटी में शराब पीने की गाइडलाइन ! ये लोग ही पि सकते है


Gift City Liquor Permission: अगर आप गिफ्ट सिटी में शराब पीना चाहते हैं तो इन 17 सवालों के जवाब जान लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा... यह पढ़कर मूर्ख मत बनिए कि आप गिफ्ट सिटी में शराब पी सकते हैं, क्योंकि सरकार ने नियम लागू किये.

Gujarat Tourism: Gift City में शराब पीने की इजाजत मिलने से पूरे गुजरात में हड़कंप मच गया है. अब हमें भी पीने को मिलेगी शराब ये मुद्दा सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है. उस वक्त सबने कहा कि गिफ्ट सिटी जाकर शराब पी सकते हैं. लेकिन आखिरकार government ने अपनी guidelines का ऐलान कर दिया है. Gift City में शराब कौन पी सकता है, कौन बेच सकता है और कब पी सकता है, इन नियमों की घोषणा कर दी गई है. अगर आप गिफ्ट सिटी में शराब पीना चाहते हैं तो इन 17 सवालों के जवाब ढूंढ़ लें, सब कुछ साफ हो जाएगा।

GIFT City दारु के सेवन के लिए क्या गाइडलाइन है ?

नारकोटिक्स और उत्पाद शुल्क विभाग ने गिफ्ट सिटी में शराब की खपत पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। गिफ्ट सिटी में शराब रियायत को लेकर गाइडलाइन की घोषणा कर दी गई है. शराब की अनुमति केवल अधिकृत कार्यरत कर्मियों को ही है। इसके अलावा इन दिशानिर्देशों में केवल अधिकृत आगंतुकों को ही शराब पीने की अनुमति है। बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों को विशेष अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य परमिट, आगंतुक परमिट धारक भी शराब का सेवन नहीं कर सकते। पर्यटक परमिट धारक भी शराब का सेवन नहीं कर सकते।

1) FL-3 लाइसेंस क्या है? इसे कौन प्राप्त कर सकता है?

गिफ्ट सिटी में काम करने वाले या आधिकारिक आगंतुकों को शराब परोसने के इच्छुक होटल/क्लब/रेस्तरां के लिए शराब परोसने का लाइसेंस.. गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित/आने वाले खानपान सुविधा वाले होटल/क्लब/रेस्तरां लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

2) F.L3 लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

जो सेटल/क्लब/रेस्टोरेंट नियमों के तहत आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ निदेशक, नशा निवारण के समक्ष आवेदन करने तथा आवश्यक सत्यापन के बाद सरकार द्वारा नियुक्त समिति को प्रस्तुत करने के बाद लाइसेंस के लिए पात्र होगा।

3) क्या मौजूदा फेल्थ परमिट, विजिटर परमिट, टूरिस्ट परमिट धारक गिफ्ट सिटी में शराब का सेवन कर सकेंगे?

नहीं, केवल गिफ्ट सिटी में आधिकारिक तौर पर काम करने वाले कर्मचारी और आधिकारिक तौर पर आने वाले आगंतुक ही गिफ्ट सिटी में शराब का सेवन कर सकते हैं।

4) GIFT City में काम करने वाले कर्मचारियों को लीकर एक्सेस परमिट कौन मंजूरी देगा?

यह परमिट गिफ्टना के माध्यम से अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

5) गिफ्टसिटी में अधिकृत आगंतुकों को अस्थायी परमिट कौन देगा?

GitCT का जो उस कंपनी के HR हेड/जिम्मेदार अधिकारी द्वारा की गई सिफ़ारिश के आधार पर दिया जाएगा। साथ ही आगंतुकों के साथ संबंधित कंपनी के लीकर एक्सेस परमिट वाला एक कर्मचारी भी होगा।

6) FL3 लाइसेंस धारक को किन शर्तों का पालन करना होगा?

लाइसेंस धारक खरीदी गई शराब की निर्धारित मात्रा का खरीद और बिक्री का लेखा-जोखा रखेगा और पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी निगरानी में रखा जाएगा।

(7) क्या गिफ्ट सिटी क्षेत्र के अलावा कहीं भी शराब का सेवन किया जा सकता है?

शराब का सेवन केवल एफ, एल-3 लाइसेंस के तहत अधिकृत क्षेत्रों में ही किया जा सकता है।

8) FL3 यदि कोई लाइसेंस धारक, लीकर एक्सेस परमिट और अस्थायी परमिट धारक कानून तोड़ता है तो क्या होगा?

यदि लाइसेंस धारक, लीकर एक्सेस परमिट और अस्थायी परमिट धारक कानून, नियमों या निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो गुजरात नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट-1949 और अन्य मौजूदा कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

9) लाइसेंसधारी को अन्य कौन सी स्वीकृतियाँ प्राप्त करनी चाहिए?

लाइसेंसधारी को अपने होटल/क्लब/रेस्तरां में खानपान के लिए सक्षम प्राधिकारी से खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और अन्य आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

(10) क्या FL3 लाइसेंस धारक राज्य के अन्य परमिट धारकों को शराब बेच सकता है?

नहीं

11) क्या लाइसेंस के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर शराब परोसी जा सकती है?

नहीं। जिस स्थान पर लाइसेंस दिया गया है, उसके अलावा किसी अन्य स्थान पर शराब नहीं परोसी जाएगी।

12) FL-3 लाइसेंस प्राप्त परिसर में कौन प्रवेश कर सकता है?

आवश्यक सत्यापन के बाद केवल शराब पहुंच परमिट और अस्थायी परमिट धारक ही प्रवेश कर सकते हैं।

13) क्या विदेशी शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति शराब पीने के बाद वाहन चला सकता है?

नहीं। विदेशी शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति इसके सेवन के बाद वाहन नहीं चला सकता है

(14)शराब पीने के लिए आयु सीमा का प्रावधान क्या है?

21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को शराब प्रवेश परमिट और अस्थायी परमिट दिया जाएगा।

(15) परमिटधारी को किस कानून का पालन करना होगा?

शराब प्रवेश परमिट, अस्थायी परमिट और एफएल-3 लाइसेंस धारकों को केंद्र और राज्य सरकारों के सभी मौजूदा कानूनों और विनियमों का पालन करना होगा।

16) राज्य में विजिटर एवं पर्यटक परमिट के संबंध में वर्तमान प्रावधान क्या है?

किसी अन्य राज्य के नागरिक या किसी विदेशी को नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आधार प्रस्तुत करने पर उस व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए आगंतुक और पर्यटक परमिट जारी किया जा रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन ई-परमिट पोर्टल चालू है।

(17) Liquor Access Permit और temporary permit holder को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

शराब एक्सेस परमिट और अस्थायी परमिट धारक शराब पीने के बाद गाड़ी नहीं चला सकेंगे। साथ ही परमिट से संबंधित दस्तावेज अपने पास रखना होगा और मांगने पर सक्षम प्राधिकारी के पास जमा करना होगा।

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